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ज्ञान केंद्र व मार्गदर्शिका

भारतीय ट्रांसपोर्ट, जीएसटी और लॉजिस्टिक्स गाइड

गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसियों (GTA), फ्लीट मालिकों और लॉजिस्टिक्स अकाउंटेंट के लिए तैयार की गई प्रामाणिक गाइड। समझें जीएसटी कानून, टैक्स दरें, ई-वे बिल और कागज़ी अनुपालन के सटीक तरीके।

Operations & Dispatch

Operations & Dispatch6 min read

बिल्टी (LR) क्या है? नियम, 4 प्रतियां और सही प्रारूप

बिल्टी (आधिकारिक नाम: लॉरी रसीद या कंसाइनमेंट नोट) सड़क मार्ग से माल परिवहन के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी (GTA) द्वारा जारी कानूनी दस्तावेज़ है। यह माल प्राप्ति, स्वामित्व और भाड़ा अनुबंध का आधिकारिक प्रमाण है।

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ट्रांसपोर्टरों के लिए ई-वे बिल नियम: वैधता, पार्ट-बी अपडेट और धारा 138

जीएसटी नियम 138 के तहत ₹50,000 से अधिक के माल परिवहन के लिए ई-वे बिल अनिवार्य है। गाड़ी रवाना होने से पहले पार्ट-बी में गाड़ी नंबर अपडेट करना और रास्ते में उसकी वैधता पर नजर रखना ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी है।

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कमर्शियल ट्रक दस्तावेज़ चेकलिस्ट: RTO जांच के लिए अनिवार्य कागज़ात

मोटर वाहन अधिनियम के तहत देश भर में चलने वाले सभी कमर्शियल ट्रकों में 6 अनिवार्य दस्तावेज़ हमेशा वैध होने चाहिए। कागज़ एक्सपायर होने पर ₹25,000 तक का चालान और गाड़ी ज़ब्ती हो सकती है।

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GST & Compliance

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जीटीए पर जीएसटी दरें: 5% आरसीएम बनाम 12% फॉरवर्ड चार्ज

भारतीय जीएसटी कानून के तहत GTA के पास दो विकल्प हैं: बिना ITC के 5% आरसीएम (जहाँ ग्राहक टैक्स भरता है), या 12% फॉरवर्ड चार्ज (जहाँ ट्रांसपोर्टर बिल पर टैक्स वसूल कर सरकार को जमा करता है और नियमित जीएसटी नियमों के तहत केवल पात्र इनपुट व इनपुट सेवाओं पर ITC ले सकता है)।

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GST & Compliance6 min read

ट्रांसपोर्ट पर आरसीएम: कौन भरेगा जीएसटी और नोटिफिकेशन 13/2017

जीएसटी नोटिफिकेशन 13/2017 के अनुसार जब कोई GTA किसी रजिस्टर्ड फैक्ट्री, कंपनी या जीएसटी पंजीकृत संस्था को माल परिवहन सेवा देता है, तो टैक्स चुकाने का दायित्व पूर्ण रूप से सेवा लेने वाली पार्टी का होता है।

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GST & Compliance6 min read

ट्रांसपोर्टरों के लिए GSTR-1 फाइलिंग: टेबल 4 B2B और टेबल 7 नियम

जीएसटी रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टरों को GSTR-1 दाखिल करना अनिवार्य है। भले ही आपके सभी बिल 5% RCM के तहत हों, उन्हें टेबल 4B में "Reverse Charge: Yes" के साथ दिखाना जरूरी है ताकि पार्टी को ITC क्लेम करने में दिक्कत न आए।

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Accounting & Tax

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एसएसी कोड 9965 बनाम 9967: अंतर, टैक्स दरें और इनवॉइस नियम

फ्रेट इनवॉइस पर SAC 9965 सड़क माल ढुलाई (GTA सेवा) के लिए है, जबकि SAC 9967 सहायक लॉजिस्टिक्स सेवाओं जैसे लोडिंग, पल्लेदारी और वेयरहाउसिंग (18% टैक्स) के लिए है। गलत कोड दर्ज करने से ऑडिट में आपत्ति आ सकती है।

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Accounting & Tax6 min read

ट्रांसपोर्टरों के लिए धारा 194C टीडीएस: दरें, छूट और 10-ट्रक डिक्लेरेशन

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 194C के तहत, जब कोई कंपनी किसी ट्रांसपोर्टर को भाड़ा देती है तो ₹30,000 से अधिक के भुगतान पर 1% (व्यक्तिगत/प्रोपराइटर) या 2% (कंपनी) टीडीएस काटना होता है। 10 या उससे कम ट्रकों वाले छोटे ट्रांसपोर्टर डिक्लेरेशन देकर 0% टीडीएस की छूट ले सकते हैं।

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Business Setup