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ई-वे बिल वैलिडिटी कैलकुलेटर

दूरी + समय → CGST Rule 138(10) के अनुसार वैधता की अंतिम तारीख और एक्सटेंशन विंडो।

दूरी और समय

KM

नमूनावैलिडिटी देखने के लिए दूरी और ई-वे बिल जनरेशन दिनांक/समय भरें।

Rule 138(10) गणना

वैलिडिटी: 3 दिन

200 KM / दिन
ई-वे बिल वैध तक (एक्सपायरी)
18 Jan 2026, 11:59 pm

पूरा होने की तारीख की मध्यरात्रि पर समाप्त।

⏰ एक्सटेंशन विंडो:

GST ई-वे पोर्टल पर एक्सटेंड:
18 Jan 2026, 03:59 pm to 19 Jan 2026, 07:59 am
(एक्सपायरी से 8 घंटे पहले/बाद)।

ट्रांजिट दूरी:450 KM
दैनिक स्लैब:200 KM प्रति 1 दिन
फॉर्मूला:Ceil(450 / 200) = 3 दिन

Penalties for Transporting Goods with an Expired E-Way Bill

Under Section 129 of the CGST Act, transporting goods with an expired e-way bill is treated as a major violation. GST authorities can seize both the cargo and the vehicle, imposing a penalty of 200% of the tax payable on the transported goods before releasing the consignment.

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