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ट्रांसपोर्टरों के लिए ई-वे बिल नियम: वैधता, पार्ट-बी अपडेट और धारा 138

मुख्य निष्कर्ष (Executive Summary)

जीएसटी नियम 138 के तहत ₹50,000 से अधिक के माल परिवहन के लिए ई-वे बिल अनिवार्य है। गाड़ी रवाना होने से पहले पार्ट-बी में गाड़ी नंबर अपडेट करना और रास्ते में उसकी वैधता पर नजर रखना ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी है।

1. दूरी के अनुसार ई-वे बिल की वैधता

• सामान्य कार्गो: हर 200 किमी (या उसके भाग) के लिए 1 दिन की वैधता। • ओवर डाइमेंशनल कार्गो (ODC): हर 20 किमी के लिए 1 दिन की वैधता। वैधता अंतिम दिन की आधी रात (12:00 AM) को समाप्त होती है।

2. गाड़ी खराब होने या बदलने पर पार्ट-बी अपडेट

यदि रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए या माल दूसरी गाड़ी में पलटा जाए, तो यात्रा शुरू करने से पहले पोर्टल पर जाकर नई गाड़ी का नंबर पार्ट-बी में अपडेट करना अनिवार्य है।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

एक्सपायर हो रहे ई-वे बिल की वैधता कब बढ़ाई जा सकती है?

एक्सपायरी के 8 घंटे पहले से लेकर एक्सपायरी के 8 घंटे बाद तक पोर्टल पर मियाद बढ़ाई जा सकती है।

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