बिल्टी (लॉरी रसीद / LR)
सड़क मार्ग से माल ढुलाई के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी (GTA) द्वारा जारी कानूनी रसीद जो माल प्राप्ति और परिवहन अनुबंध का प्रमाण है।
विस्तृत नियम व व्यावसायिक अर्थ
भारतीय सड़क परिवहन में बिल्टी (LR) तीन मुख्य कार्य करती है: माल की प्राप्ति का प्रमाण, यात्रा के दौरान माल का मालिकाना दस्तावेज़ और परिवहन अनुबंध। इसमें कंसाइनर, कंसाइनी, गाड़ी नंबर, माल का विवरण, वजन, और भाड़े की शर्तें (To Pay / Paid / TBB) अनिवार्य रूप से दर्ज होती हैं।
व्यावहारिक उदाहरण (Practical Example)
"सूरत का कपड़ा व्यापारी जयपुर 50 थान माल भेजता है। ट्रांसपोर्टर ₹45,000 की "To Pay" बिल्टी जारी करता है जिसे जयपुर का खरीदार माल छुड़ाते समय चुकाता है।"
संबंधित प्रश्न व उत्तर
बिल्टी की कौन-सी कॉपी किसे मिलती है?
मानक प्रणाली में 4 प्रतियां होती हैं: कंसाइनर कॉपी (माल भेजने वाले के लिए), कंसाइनी कॉपी (खरीदार के लिए), ड्राइवर कॉपी (गाड़ी में चालान के साथ) और ब्रांच/ऑफिस कॉपी (बिलिंग व हिसाब के लिए)।
क्या RTO और GST चेकपोस्ट पर मोबाइल में PDF बिल्टी मान्य है?
हाँ, ई-वे बिल के साथ मोबाइल में डिजिटल बिल्टी PDF कानूनी रूप से मान्य है।
अन्य उपयोगी ट्रांसपोर्ट शब्द:
अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए Bilty अपनाएं
ऑनलाइन बिल्टी बनाएं, पार्टी उधारी ट्रैक करें और समय पर पेमेंट पाएं।