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ई-वे बिल (Electronic Way Bill)

त्वरित परिभाषा (Summary)

₹50,000 से अधिक मूल्य के माल के परिवहन के लिए सरकारी जीएसटी पोर्टल पर जनरेट होने वाला अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक पास।

विस्तृत नियम व व्यावसायिक अर्थ

ई-वे बिल में दो भाग होते हैं: भाग-ए (कंसाइनर, कंसाइनी, बिल वैल्यू, एचएसएन) और भाग-बी (गाड़ी नंबर और ट्रांसपोर्टर आईडी)। सामान्य माल के लिए हर 200 किमी पर 1 दिन की वैधता मिलती है।

कानूनी आधार / संदर्भ: Rule 138 of CGST Rules, 2017.

व्यावहारिक उदाहरण (Practical Example)

"जयपुर से मुंबई (1,100 किमी) के लिए ई-वे बिल की वैधता 6 दिन होगी।"

संबंधित प्रश्न व उत्तर

यदि रास्ते में ई-वे बिल की मियाद खत्म हो जाए तो क्या करें?

एक्सपायरी के 8 घंटे पहले या बाद तक पोर्टल पर जाकर कारण दर्ज करके मियाद बढ़ाई जा सकती है।

अन्य उपयोगी ट्रांसपोर्ट शब्द:

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