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धारा 194C (ट्रांसपोर्ट पर TDS कटौती)

त्वरित परिभाषा (Summary)

कॉर्पोरेट और कंपनियों द्वारा ट्रांसपोर्टरों को फ्रेट का भुगतान करते समय काटा जाने वाला इनकम टैक्स (TDS)।

विस्तृत नियम व व्यावसायिक अर्थ

कंपनियां एकल इनवॉइस ₹30,000 से अधिक होने पर 1% (व्यक्तिगत/प्रोपराइटर) या 2% (प्राइवेट लिमिटेड) टीडीएस काटती हैं। 10 या उससे कम ट्रकों वाले छोटे ट्रांसपोर्टर पैन डिक्लेरेशन देकर 0% TDS पर पूरा भुगतान ले सकते हैं।

कानूनी आधार / संदर्भ: Section 194C of the Indian Income Tax Act, 1961.

व्यावहारिक उदाहरण (Practical Example)

"₹1,00,000 के बिल पर कंपनी ₹98,000 बैंक में भेजती है और ₹2,000 (2%) टीडीएस काटकर सरकार के पास जमा करती है।"

संबंधित प्रश्न व उत्तर

छोटे ट्रांसपोर्टर 194C में टीडीएस छूट कैसे ले सकते हैं?

अपने लेटरहेड पर यह डिक्लेरेशन दें कि आपके पास 10 से अधिक गाड़ियाँ नहीं हैं और साथ में पैन कार्ड की कॉपी संलग्न करें।

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